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ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला! व्यासजी के तहखाने में पूजा की मिली अनुमति, हिंदू पक्ष की जीत पर जश्न का माहौल।



उत्तर प्रदेश 

ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है।यह फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया गया है। फैसले के मुताबिक, ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला गया है।


ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा करने संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी।अदालत ने इस प्रकरण में आज बुधवार को अपना आदेश सुनाया।तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है।

प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला अधिकारी को दिया है। वादी के अधिवक्ताओं के मुताबिक व्यासजी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में अब तहखाने में 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने- जाने दिया जाएगा।



हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि सात दिनों के भीतर पूजा शुरू हो जाएगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा.


मंगलवार को कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने कहा था कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है।वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। तहखाना वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लिहाजा,वहां पूजा-पाठ की अनुमति न दी जाए।


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