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महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग सामाजिक कुरीति निवारण योजना के अंतर्गत स्थानीय नगर भवन गोड्डा में आयोजित किया गया सामूहिक विवाह कार्यक्रम।*


*स्थानीय नगर भवन गोड्डा में समाज में फैले कुरीतियों के समापन तथा अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहन हेतु राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक कुरीति निवारण के तहत  सामुहिक विवाह का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला उपविकास आयुक्त महोदया ,गोड्डा  स्मिता टोप्पो ,समाज कल्याण पदाधिकारी गोड्डा  जेसी विनीता केरकेट्टा, जिला खेल पदाधिकारी ,गोड्डा  प्राण महतो ,प्रशिक्षु उपसमाहर्ता ,गोड्डा  अविनव कुमार , डिसीपीओ  रितेश कुमार ,सीडीपीओ गोड्डा अर्चना कुमारी ,सीडीपीओ महागामा  रेखा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई।*


*कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपविकास आयुक्त महोदया, गोड्डा  स्मिता टोप्पो के द्वारा बताया गया कि  बेटियों के बारे में समाज में पाई जानेवाली सोच, लड़कों के मुकाबले उनकी कम होती संख्या, बालिकाओं को जल्दी ब्याह देने की प्रवृत्ति जैसी समस्याओं का निराकरण हेतु इस योजना को निरुपित किया गया है, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है:-  महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं बाल विवाह प्रथा का अन्त। इस योजना के तहत अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड)/ पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/K-Oil राशन कार्ड (सफेद रंग का राशन कार्ड) धारी परिवार, की कन्याओं, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, को उनके विवाह के अवसर पर रु0 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र की आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाते में ABPS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से प्रदान की जाती है।*



*उक्त योजना का लाभ लेने हेतु लेने लामार्थी के लिए पात्रता निम्न है:-*

*1. परिवार अर्थात स्वयं / माँ / पिता झारखण्ड राज्य के अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/K- Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) धारी हो। राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।*

*2.युवती का आधार कार्ड उपलब्ध हो।*

*3. विवाह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।*

*4. युवती का नाम झारखण्ड राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो।*

*5 पुनर्विवाह का मामला नहीं हो, किंतु विधवा विवाह के लिए अनुमान्य।*

*6. विवाह के 1 (एक) वर्ष के अंदर आवेदन देना अनिवार्य होगा।*

■  *परिवार के पास निम्न 14 बहिष्कार मानदंडों में से कोई भी नहीं होना चाहिए :-*

.● *मोटर चालित वाहन 2/3/4 व्हीलर / मछली पकड़ने वाली नाव।*
●  *मशीनीकृत 3-4 व्हीलर कृषि उपकरण।*

*किसान क्रेडिट कार्ड के साथ* *क्रेडिट सीमा 50,000/- से अधिक ।*

*परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी।*

*सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यमों वाले परिवार।*

*परिवार के किसी भी सदस्य की कमाई रु० 10,000 प्रति माह से अधिक।*

*आयकर का भुगतान करना।*

●  *पेशेवर कर चुकाना।*

*पक्की दीवारों और छत के साथ 3 या अधिक कमरे।*

*एक रेफ्रिजरेटर का मालिक है।*

*● लैंडलाइन फोन का मालिक है।*

*● 1 सिंचाई उपकरणों के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचाई भूमि का मालिक है।*

*दो या अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि।*

*कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गोड्डा के द्वारा संबोधित करते हुए बताया गया कि इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम  दहेज प्रथा उन्मूलन ,दहेज प्रथा का अन्त एवं विवाह में फिजुल खर्ची पर लगाम के उद्देश्य से सामाजिक कुरीति निवारण योजना अंतर्गत सामुहिक विवाह कार्यक्रम को संचालित किया जाता है

 इसमें विवाह के समय वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।आज विभिन्न धर्मों से जुड़े 19 जोडें का विधि विधान के साथ शादियां सम्पन्न कराई गई।*

*मौके पर समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारीगण एवं विभिन्न कर्मीगण मौजूद थे।*



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