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मतदाताओं/कर्मियों (पीओ और एमओ को छोड़) के मतदान कक्ष में मोबाइल लेकर प्रवेश निषेध

मतदाताओं/कर्मियों (पीओ और एमओ को छोड़) के मतदान कक्ष में मोबाइल लेकर प्रवेश निषेध

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने जारी किया दिशा – निर्देश

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प्राधिकार पत्र धारित मीडिया के प्रतिनिधि पीओ द्वारा दिये अनुमति स्थल से ही करेंगे कवरेज

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निर्देश का अनुपालन नहीं करने वालों के विरूद्ध होगी कार्रवाई, आरपी एक्ट 128 के तहत दर्ज होगा मामला

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मतदान कक्ष में पीठासीन पदाधिकारी (पीओ) एवं माइक्रो ऑब्जर्वर्स (एमओ) को छोड़कर अन्य कोई भी कर्मी या मतदाता या राजनितिक पार्टियों द्वारा प्रतिनियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। मतदान कक्ष में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश निषेध रहेगा। इस बाबत सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने सभी पीठासीन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसको लेकर निर्वाचन शाखा द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया है।  

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि, विभिन्न मीडिया माध्यमों से सूचना प्राप्त हो रही है कि मतदाताओं के द्वारा मतदान करते समय फोटो लिया जा रहा है, बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए वीडियो/रिल्स बनाये जा रहे हैं तथा सेल्फी ली जा रही है एवं उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट किया जा रहा है, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो रही है। 

इसी को लेकर किसी भी परिस्थति में कोई भी मतदाता, मतदान करते समय स्वयं का या बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए फोटो/वीडियो/सेल्फी नहीं लें, इसे सुनिश्चित करने को लेकर मतदान कक्ष में मोबाइल लेकर प्रवेश निषेध रहेगा। इसे संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी (पीओ) को सुनिश्चित करना है।

वहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार-पत्र धारित प्रिंट एवं ईलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि पीठासीन पदाधिकारी (पीओ) द्वारा दिये गये अनुमति वाले स्थान से ही मतदान का कवरेज करेंगे और पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अधिकृत किये गये स्थान से आगे बढ़कर किसी भी परिस्थिति में बैलेट यूनिट (बीयू) का फोटो/वीडियो नहीं लेंगे। 

अगर, निर्देशों का अनुपालन कोई नहीं करता है और ऐसा करते हुए अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी तत्काल इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे एवं संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट (आर पी एक्ट) 1951 की धारा 128 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट (आर पी एक्ट) 1951 की धारा 128 के अधीन तीन महीने का जेल या आर्थिक दण्ड या दोनों के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है।

पीठासीन पदाधिकारी को मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन लेकर प्रवेश निषेध हैं का स्टीकर उनके सामाग्री थैला में दिया जा रहा है। उक्त स्टीकर को मतदान कक्ष के प्रवेश द्वार के पूर्व चिपकाना सुनिश्चित करेंगे जहां अच्छे से मतदाताओं एवं अन्य को दिखाई दें।  

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 वोट डालने जाना है,अपना फर्ज निभाना है

25 मई 2024,गिरिडीह/धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र,आइए मतदान करें

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 इस बार दिन भर मतदान, सुबह 07 बजे से अपराह्न 05 बजे तक होगा मतदान

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