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धारा-6बी के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है

■ 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं- जिला परामर्शी बोकारों....

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■ धारा 4 व 6ए, 6बी अंतर्गत नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य के द्वारा दिनांक 26 जून, 2024 की देर रात सेक्टर 4 के सिटी सेन्टर व विभिन्न कोचिंग सेन्टर के पास कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में छापामारी की गई, जिसमें लगभग 86 दुकानों की जांच की गई तथा कुल 17 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करते हुए करते हुए व्यक्तियों से कुल 2170 रूपये की अर्थदण्ड की गई

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■ धारा-6बी के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है

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बोकारो :- सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी अंतर्गत नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा दिनांक 26 जून, 2024 की देर रात सेक्टर 4 के सिटी सेन्टर व विभिन्न कोचिंग सेन्टर के पास कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में छापामारी की गई, जिसमें कोटपा के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु लगभग 86 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 17 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करते हुए एवं कोटपा-2003 के विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने की स्थिति में कुल 2170 रूपये की अर्थदण्ड की वसूली की गई।

■ 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं:-

जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि जो भी दुकानदार कोचिंगं सेन्टर के 100 गज के दायरे में आ रहे है सभी को सुझाव दिया गया कि अपने दुकानों में तम्बाकू उत्पाद एवं मादक पदार्थ अपने दुकानों में न रखें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 6बी के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। गलोबल यूथ सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत ऐसे बच्चे है जो 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। साथ ही उन्होंने सभी अभिभावक/शिक्षको से अनुरोध किया कि सप्ताह में कम से कम एक बार बच्चों के बैग की जांच अवश्य करें कि कही कोई तम्बाकू उत्पाद एवं मादक पदार्थ तो नही है। युवाओं का नशा मुक्त करने के लिये यह पहल करना सभी अभिभावक व शिक्षक के लिये बहुत ही जरूरी है।

कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 6बी क्या कहता है-

धारा-6बी 

किसी भी शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध। 

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 4 थाना के छापामारी दल उपस्थित थे।

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