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तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम अनील कुमार ने हत्या के आरोपी पतित बाउरी को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

मो० शबा की रिपोर्ट 

तेनुघाट--- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम अनील कुमार ने हत्या के आरोपी पतित बाउरी को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई । मालूम हो कि जारीडीह थाना अंतर्गत बांधडीह निवासी धीरन मंडल ने बताया कि दिनांक 1 जनवरी 2015 को करीब सात बजे संध्या सुचना मिली कि टांड़ मोहनपुर तिवारी टोला के मकान में रहने वाले भाड़ेदार ने अपनी पत्नी की आग लगा कर हत्या कर दी । सूचना पर जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक औरत को गंभीर रूप से मार पीट कर आग लगा कर हत्या कर दी गई है । पता चला कि पतित बाउरी ने अपने पत्नी निक्की देवी को धारदार हथियार से गंभीर रूप से जख्मी कर आग लगा कर हत्या कर दी । उक्त बयान के आधार पर जारीडीह थाना में मामला दर्ज किया गया । आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज प्रथम अनील कुमार के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह के बयान एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री अनील कुमार ने पतित बाउरी को हत्या के आरोप में सिद्ध दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई । सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त पतित बाउरी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया ।

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